शिक्षकों के सीएल-एसएल पर एक दिन में होगा निर्णय
शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश (सीएल) के साथ-साथ महिलाओं के विशेष आकस्मिक अवकाश (एसएल) के आवेदन पर एक दिन में निर्णय लिया जाएगा। अन्य अवकाश पर सात दिनों में फैसला होगा।
शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को लेकर नयी व्यवस्था बनायी है। हालांकि इस व्यवस्था में स्थानीय निकाय शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है।
विभिन्न जिलों में अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता
अन्य अवकाश पर सात दिनों में होगा फैसला छुट्टी मंजूरी के लिए विभाग ने बनायी नयी व्यवस्था
की कमी के कारण शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
आदेश के अनुसार मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल, पितृत्व, उपार्जित अवकाश, आधे वेतन पर छुट्टी, रूपांतरित छुट्टी, असाधारण अवकाश और अवदेय छुट्टी आदि पर डीईओ को आवेदन प्राप्त होने के सात कार्य दिवस के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लेना होगा। निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी।
