सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टी मंजूरी की नयी व्यवस्था लागू
राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की छुट्टी स्वीकृत करने की नयी व्यवस्था लागू की गयी है। नयी व्यवस्था से नियोजित शिक्षकों को अलग रखा गया है।
नयी व्यवस्था सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों पर लागू होगी। इस बाबत राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। इसमें छुट्टी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकार और समय-सीमा तय कर दी गयी है। इसके मुताबिक मातृत्व अवकाश, शिशु
देखभाल अवकाश, पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आधे वेतन पर छुट्टी, रूपांतरित छुट्टी, असाधारण अवकाश और अवदेय छुट्टी जैसे अधिकांश अवकाशों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के सात कार्य दिवस के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लेना होगा। आकस्मिक अवकाश और महिला शिक्षकों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश के मामलों में आवेदन मिलने के दिन ही निर्णय लेने का प्रावधान किया गया है।
यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अवकाश स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई होगी

