प्लस टू विद्यालय रकिया के विशिष्ट शिक्षक निलंबित
जिले के सतरकटैया प्रखण्ड के विश्वनाथ +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय रकिया के विशिष्ट शिक्षक रवि किरण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बिना साक्ष्य के सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर आरोप लगाने सहित अन्य मामले में कार्रवाई की गई है। डीईओ ने निलंबन कार्रवाई करते निलंबित शिक्षक के विभागीय कार्यवाही के लिए जांच टी गठित कर दी है। अब आगे की त जांच टीम के द्वारा समर्पित शिक्षा विभाग वाधार पर की जाएगी। सभी आरोपों की बारिकी
से जांच करने का नि या गया है। डीईओ जारा निलंबन पत्र के अनुसार विशिष्ट शिक्षक द्वारा बिना साक्ष्य के सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर आरोप लगाने, उच्चाधिकारी द्वारा किये गये स्पष्टीकरण को अमान्य करार किये जाने संबंधी अपना न्याय निर्णय देने, सरकारी राशि की अवैध स्वीकृति हेतु दबाव दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गयी। निलंबित शिक्षक द्वारा 8 जून को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे शिक्षक रवि किरण कुमार स्टीकरण अस्वीकार्य एवं अपि संगत प्रावधानों के Office तहत सेते हुये विभागीय कार्रवाई शुरु कर दिया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय बनमा ईटहरी निर्धारित किया गया है। करते हुये
निलंबित मुख्यालय के अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता का नियमानुसार भुगतान किया जायगा। डीपीओ को बनाया गया संचालन पदाधिकारी शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में मिथिलेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, सहरसा को तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में रोहित कुमार साह, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सत्तरकटैया को नियुक्त किया गया है।
