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Saturday, June 20, 2026

सुप्रीम कोर्ट से कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत, TET/CTET उत्तीर्ण करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ी

 सुप्रीम कोर्ट से कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत, TET/CTET उत्तीर्ण करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ी


नई दिल्ली/लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यरत शिक्षकों (In-Service Teachers) को महत्वपूर्ण राहत देते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET/CTET) उत्तीर्ण करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या 53434/2025, उ०प्र० राज्य बनाम अनुजमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट मामले में पारित आदेश के अनुसार अब कार्यरत शिक्षक 31 अगस्त 2028 तक TET योग्यता प्राप्त कर सकेंगे।


न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि TET परीक्षा आयोजित करने में लगने वाले समय, संसाधनों तथा संबंधित प्राधिकरणों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए पूर्व निर्धारित समय-सीमा 31 अगस्त 2027 को बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 किया जाता है। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की कि राज्य सरकारें एवं सक्षम प्राधिकारी TET परीक्षाओं का नियमित रूप से तथा अधिमानतः वर्ष में दो बार आयोजन करें, ताकि पात्र शिक्षकों को योग्यता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।


इस आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव अवदेश कुमार तिवारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षकों की TET/CTET स्थिति का विवरण मांगा जा रहा है।


इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चंदौली ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण संकलित कर उपलब्ध कराया जाए। मांगी गई सूचना में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, TET/CTET उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या तथा अभी तक TET/CTET उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों का विवरण शामिल है।


शिक्षा विभाग द्वारा यह जानकारी आगामी विशेष TET परीक्षा के आयोजन तथा न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की दृष्टि से एकत्रित की जा रही है। विभागीय स्तर पर माना जा रहा है कि समय-सीमा बढ़ने से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो अभी तक TET/CTET उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं, जबकि राज्य सरकार और परीक्षा नियामक प्राधिकरण पर नियमित परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।






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