इंचार्ज प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे शिक्षकों को समान वेतन का लाभ देने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को समान वेतन का लाभ देने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामलों की जांच कर पात्र शिक्षकों को पूर्व में पारित न्यायिक आदेशों के अनुरूप लाभ दिया जाए।
कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।
यह आदेश राकेश राठी और 43 अन्य याचियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया गया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
इस आदेश से इंचार्ज प्रधानाध्यापक का दायित्व निभा रहे उन शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो समान वेतन के लाभ की मांग कर रहे हैं। हालांकि, लाभ संबंधित मामले की जांच और पात्रता के आधार पर मिलेगा।

