पटना (आशिप्र)। राज्य के शिक्षा कार्यालयों में राशि की उपलब्धता के बावजूद कर्मचारियों को हर माह की आठ तारीख तक वेतन नहीं मिलने पर जिम्मेवार अधिकारी से सूद की राशि वसूल होगी। उन पर दंडात्मक काररवाई भी होगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर सचिव- सह-निदेशक (प्रशासन) संजय कुमार द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों तथा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सोमवार को दिये गये हैं। आदेश के मुताबिक नियमित कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ संविदा कर्मचारियों के मानदेय का भी भुगतान हर माह की आठ तारीख तक किया जाना है। आवंटन के लिए समय रहते राशि की मांग निदेशालय एवं विभागीय
बजट शाखा से करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

