रिटर्न भरने से चूके तो पांच हजार तक जुर्माना लगेगा
नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई 2026 की अंतिम तारीख अब करीब है। ऐसे में कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते रिटर्न दाखिल कर दें।
इससे चूकने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अन्य लाभ भी खत्म हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, 23 जुलाई तक देशभर में तीन करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। कर विशेषज्ञों के अनुसार, करदाताओं को आखिरी समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। तय समयसीमा चूक जाने पर जुर्माना देना होगा।
यदि कुल आय पांच लाख रुपये तक है तो 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यदि कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा।
