स्पेशल टीईटी 2026 की शर्त के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्पेशल टीईटी-2026 को लेकर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। चयन आयोग की ओर से पांच सितंबर को जारी विज्ञापन में यह शर्त है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी के लिए अर्ह होंगे। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर/जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर की विशेष टीईटी के लिए अर्ह होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक (जूनियर) स्तर की टीईटी में भी आवेदन करने का विकल्प दिए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता वंदना उपाध्याय एवं 28 अन्य ने इसी शर्त को चुनौती दी है।स्कूल खोजें
इस मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर को न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में हुई और अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्तूबर निर्धारित हुई है। अदालत ने साफ किया है कि अगली तारीख पर निर्देश लेने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

