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Monday, July 29, 2024

एरियर समेत किया जाए वेतन का भुगतानः हाईकोर्ट

 महराजगंज। परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों के स्थान पर उनका कामकाज संभाल रहे इंचार्ज अध्यापकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जिले के 37 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश शिक्षकों की याचिका पर दिया है। जिले के परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है, जिससे प्रधानाध्यापक के पदों पर सहायक अध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक बनकर काम कर रहे हैं। जनपद के ऐसे ही 37 इंचार्ज शिक्षकों को उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन व एरियर देने की लिए आदेश दिए हैं।



महराजगंज जनपद में इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद संभाल रहे विभिन्न ब्लॉकों के अध्यापक विजय कुमार, मो० अयूब अंसारी, रामबृकेश, रमाशंकर यादव, हरेन्द्र कुमार, संगीता सिंह, अमरजीत, सुभानल्लाह, अजीत कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, प्रणव द्विवेदी, पवन श्रीवास्तव, निक्की उपाध्याय, रश्मि पाण्डेय, राहुल नायक व अन्य अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने विद्यालय में पिछले कई वर्षों से इंचार्ज प्रधानाध्यापक का काम कर रहे हैं परंतु उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है


हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका का निस्तारण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखा अधिकारी को आदेशित किया है कि वह इन यांची शिक्षकों को इंचार्ज बनने की तिथि से उन्हें प्रधानाध्यापक पद का वेतन भुगतान 2 माह के अंदर करें तथा इन्हें इंचार्ज बनने की अवधि का एरियर भुगतान भी किया जाए। इस आदेश के बाद जनपद के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ रही है।

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