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Sunday, May 24, 2026

जनगणना ड्यूटी से गायब कर्मचारियों पर दर्ज होगी एफआईआर

 जनगणना ड्यूटी से गायब कर्मचारियों पर दर्ज होगी एफआईआर



एक हजार जुर्माना, तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान


अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 4, 5 और 11 के तहत नियुक्त कर्मचारी ‘लोक सेवक’ माने जाते हैं और जनगणना कार्य में सहयोग करना उनका कानूनी दायित्व है। यदि कोई कर्मचारी कार्य से इनकार करता है या लापरवाही बरतता है तो एक हजार रुपये तक जुर्माना और दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।




लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। जनगणना-2027 की ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे 615 कर्मचारियों की सूची तैयार की गयी है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। सभी के खिलाफ संबंधित थानों में शनिवार को तहरीर दे दी गयी है। यह सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और आवश्यक सामग्री भी प्राप्त कर ली है।




नगर निगम के सभी आठ जोनों में संबद्ध किए गए इन कर्मचारियों पर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही और अनुपस्थित रहने का आरोप है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, पंचायत विभाग, सीएमओ कार्यालय समेत अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं।




जोन-1 में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में लगाई गई थी। 69 कर्मचारी कार्य में शामिल नहीं हुए। इनकी सूची थाना हजरतगंज को भेज दी गयी है। जोन -7 में 62 कर्मचारी स्टेशनरी और नियुक्ति सामग्री लेने तक नहीं पहुंचे। कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन बंद मिले या नंबर गलत पाए गए। अधिकारियों ने इसे सरकारी कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बताया है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ थाना गाजीपुर कें तहरीर भेजी गयी है। जोन-3 में 244 कर्मचारियों के खिलाफ थाना अलीगंज में तथा जोन-6 में 165 कर्मचारियों के खिलाफ थाना ठाकुरगंज में तहरीर भेजी गयी है। जोन-8 में 75 कर्मचारियों के खिलाफ आशियाना थाने में सूची भेजी गयी है।

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