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Wednesday, August 26, 2026

OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा विशेष पीठ का गठन

 OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा विशेष पीठ का गठन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में विशेष पीठ गठित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE)-2025 के अभ्यर्थियों पर OBC क्रीमी लेयर निर्धारण से जुड़े 11 मार्च के फैसले के प्रभाव को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।



कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सुप्रीम कोर्ट से 958 अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है। इन अभ्यर्थियों की UPSC CSE-2025 के लिए 11 मार्च के फैसले से पहले लागू OBC क्रीमी लेयर निर्धारण के आधार पर अनुशंसा की गई थी।


मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने बताया कि DoPT की ओर से पहले निपटाए जा चुके एक मामले में कुछ आवश्यक निर्देश मांगे गए हैं। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विशेष पीठ का गठन किया जाएगा।




केंद्र ने मांगा फैसले पर स्पष्टीकरण

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 11 मार्च के फैसले के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग रखी। साथ ही 958 अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी गई।


मामले में अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता के वेतन या आय को अकेले OBC क्रीमी लेयर से बाहर करने का निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता। माता-पिता के पद, सेवा श्रेणी और निर्धारित आय अथवा संपत्ति की सीमा समेत अन्य संबंधित मानकों को ध्यान में रखना होगा।


अब विशेष पीठ के गठन के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी, जिससे OBC क्रीमी लेयर के मानदंड और CSE-2025 के प्रभावित अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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