महोबा : स्कूल में बालिकाओं से छेड़छाड़ पर शिक्षक को कैद
महोबा। स्कूल में दो बालिकाओं से छेड़छाड़ के चार वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोषी साबित होने पर शिक्षक को तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये जुमनि की सजा: सजा सुनाई। कस्बा कुलपहाड़ के एक अध्यापक दीपेंद्र राजपूत निवासी सिरमौर दोनों छात्राओं से अश्लीलता करते हुए परेशान करता था। 16 सितंबर 2017 को दोनों बालिकाओं ने विद्यालय से परिजनों को पूरी घटना बताई। छात्राओं ने जानकारी दी कि मोहल्ला निवासी आठ नौ वर्षीय शिक्षक दीपेंद्र उनसे अश्लील दो चचेरी बहनें कक्षा तीन व चार हरकतें करते और मोबाइल पर में पढ़ती थीं। विद्यालय का फोटो लेते हैं। छात्राओं के बाबा की तहरीर पर घटना के दो दिन बाद 18 सितंबर को कोतवाली कुलपहाड़ में दीपेंद्र राजपूत के खिलाफ छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी दीपेंद्र राजपूत को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

