डीईओ अब 15 लाख तक का कार्य करा सकेंगे
समस्तीपुर निस। अब डीईओ अपने जिले में 5-15 लाख रुपये की लागत का निर्माण कार्य शिक्षा विभाग से चिन्हित एजेंसी या संवेदक से करा सकेंगे। यह कार्य सीमित निविदा पूछताछ आमंत्रित करते हुए करा सकेंगे। यह अधिकार शिक्षा विभाग ने डीईओ को दिया है। इसके लिए विभाग ने जिला स्तर पर अभियंत्रण कोषांग गठित की है।
संवेदक या एजेंसी को निर्माण कार्य का ठेका काम देने से पहले डीईओ को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि निविदादाता सभी अहर्ताएं पूरी करता हो। इन अहर्त्ताओं से संबंधित सभी दस्तावेज निविदादाता को डीईओ कार्यालय में जमा करना होगा। जिनकी डीईओ अपने स्तर से जांच करने के बाद पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे। इसके बाद कार्य देंगे। इस दौरान अगर निविदादाता कार्य में अभिरुचि नहीं लेता हो तो डीईओ को यह अधिकार होगा कि वे विभाग से चिन्हित एजेंसियों या संवेदकों की सूची से बाहर जरूरत के अनुसार जिला स्तरीय कार्य विभागों जैसे भवन निर्माण या सड़क निर्माण आदि द्वारा सूचीबद्ध संवेदकों को भी शामिल करते हुए सीमित निविदा प्रक्रिया के तहत कार्य करा सकेंगे

