पटना बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार, इस बार की शिक्षक नियुक्ति में पात्रता परीक्षा पास ट्रेंड अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में छूट नहीं मिलेगी।
विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस.सिद्धार्थ ने इस बारे में आदेश जारी किया। यह पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में है। आदेश में कहा गया है-बीपीएससी द्वारा पहले चरण की शिक्षक भर्ती में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 की व्यवस्था के तहत नियमावली के लागू होने के पहले पात्रता परीक्षा पास किए ट्रेंड अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई। दूसरे चरण में भी कमोबेश यही हुआ। तीसरे चरण में उम्र में छूट का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है

