बिहारशरीफ। डीएम शशांक शुभंकर ने बुधवार को जिला शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ सुजीत कुमार राउत व लिपिक अनुज कुमार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित करने का आदेश दिया है।
साथ ही, डीईओ राजकुमार को जिला शिक्षा कार्यालय में तैनात सभी डीपीओ व कर्मियों के 48 घंटे के अंदर प्रभार बदलने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई होने से शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार का आरोप में कमी आने की संभावना है। राजकीय संस्कृत विद्यालय शिक्षक संघ ने स्थापना डीपीओ केविरुद्ध शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के भविष्य निधि के भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। डीडीसी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित टीम ने जांच में संघ द्वारा लगाये गये
आरोप को सही पाया था। शिक्षकों के कार्यों से संबंधित कार्यकलाप संदिग्ध पाया गया है। जांच में यह बात भी सामने आयी है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जान-बूझकर शिक्षकों को परेशान किया जाता है। स्थापना डीपीओ
कार्यालय की लापरवाही के कारण शिक्षकों के वेतन भुगतान की जाने वाली राशि वापस कर दी जाती है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीओ व कर्मी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित करने का आदेश दिया है।