यूपी के सरकारी स्कूलों के लिए 'हीटवेव' गाइडलाइन जारी: आउटडोर गतिविधियों पर रोक
लखनऊ। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह गाइडलाइन परिषदीय विद्यालयों के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) पर भी समान रूप से लागू होगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य बच्चों को लू (Heatstroke) की चपेट में आने से बचाना है।
धूप में किसी भी गतिविधि पर पाबंदी
महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब स्कूलों में कोई भी गतिविधि सीधी धूप में नहीं कराई जाएगी।
प्रार्थना सभा: सुबह होने वाली प्रार्थना सभा अब खुले मैदान के बजाय छायादार स्थानों या सीधे कक्षाओं के भीतर आयोजित की जाएगी।
आउटडोर एक्टिविटी: खेलकूद या अन्य बाहरी गतिविधियों को सुबह 9 बजे से पहले ही संपन्न करना होगा। इसके बाद बच्चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
फर्स्ट-एड और स्वास्थ्य सुरक्षा
गर्मी से निपटने के लिए स्कूलों को अपनी 'फर्स्ट-एड किट' को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। किट में मुख्य रूप से:
ओआरएस (ORS) के पैकेट, बुखार और उल्टी-दस्त की दवाएं अनिवार्य रूप से रखनी होंगी।
शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे बच्चों को समय-समय पर पानी पीने और लू के लक्षणों के प्रति जागरूक करें।
भोजन और सुविधाओं पर जोर
विभाग ने मिड-डे मील (MDM) की गुणवत्ता और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट आदेश दिए हैं:
विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, कार्यरत पंखे और साफ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
बच्चों को जंक फूड, बासी या अधिक मसालेदार भोजन से बचने की सलाह दी गई है।
इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निगरानी करने को कहा गया है।

