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Saturday, September 18, 2021

ख़ुशख़बरी : केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाएगा बच्‍चों की पढ़ाई का खर्च, जानें क्‍लेम का तरीका

 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम CEA (Children Education Allowance) नहीं कर पाने वाले कर्मचारी अब बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के भी क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि, केंद्रीय कर्मचारियों को बच्‍चों की पढ़ाई का खर्च अलाउंस 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों (7th pay commission recommendations) के मुताबिक हर महीने 2,250 रुपए का CEA मिलता है। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से स्कूल बंद के चलते क्लेम नहीं हो सका था।   

7th Pay Commission


सेल्फ डिक्लेरेशन जमा होगा 


DoPT ने पिछले महीने एक OM जारी कर सुचना दिया था। जिसमें बताया गया था कि कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने में दिक्कतें आई हैं। क्योंकि, ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद भी स्कूल से SMS/e-mail के जरिए रिजल्‍ट/रिपोर्ट कार्ड्स नहीं भेजे गए। DoPT ने कहा है कि CEA क्लेम को Self declaration या रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड/फीस पेमेंट के SMS/e-mail के प्रिंट आउट के जरिए भी क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए होगी।

इतना मिलता है भत्‍ता


केंद्रीय कर्मचारियों को दो बच्चों की पढ़ाई के लिए (Children Education Allowance) के लिए 2250 रुपए हर महीने भत्‍ता मिलता है। यदि दो बच्चे हैं तो 4500 रुपए महीना मिलता है। हालांकि, दूसरी संतान जुड़वां हो तो पहली संतान के साथ जुड़वां बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी यह भत्‍ता दिया जाता है। दो एकेडेमिक कैलेंडर के हिसाब से एक बच्चे का 4500 रुपए का भुगतान होना है।यदि किसी कर्मचारी ने मार्च 2020 और मार्च 2021 के लिए अभी तक क्लेम नहीं किया है तो इसे क्लेम कर सकता है। ऐसे में उनकी सैलरी में 4500 रुपए जुड़कर आएंगे। 


क्या है CEA के नियम?


सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है। जिसके लिए स्कूल का प्रमाणपत्र और क्लेम डॉक्यूमेंट्स जोड़ने होते हैं। स्कूल की और से से मिलने वाले डिक्लेरेशन में लिखा होता है कि बच्चा उनके संस्थान में पढ़ने वाला छात्र या छात्रा है। साथ ही उसने किस एकेडमिक कैलेंडर में पढ़ाई की है। CEA क्लेम के लिए बच्‍चे का रिपोर्ट कार्ड, सेल्‍फ अटेस्‍टेड कॉपी और फीस की रसीद भी जोड़नी होती है।   

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