बाराबंकी। एक साथ दो विश्वविद्यालयों से बीए की डिग्री हासिल कर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक की जमानत याचिका अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार ने खारिज कर दी है।
विशेष लोक अभियोजक सुनीत अवस्थी व अरविंद राजपूत ने बताया कि थाना रामनगर के सैदनपुर सेमराय निवासी कृष्ण कुमार सिंह ने वर्ष 2018 में शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर ली थी। इनकी तैनाती फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय धधौरा में कर दी गई थी।बीटीसी प्रशिक्षु संघ की मांग पर अपर जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में पाया गया कि आरोपी शिक्षक कृष्ण कुमार ने 2009 में डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय तथा इसी वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की।
