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Saturday, April 18, 2026

यूनिफॉर्म और किताब नहीं बेच सकेंगे स्कूल, सीडीओ के सख्त निर्देश

 यूनिफॉर्म और किताब नहीं बेच सकेंगे स्कूल, सीडीओ के सख्त निर्देश



विकास भवन सभागार में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र की अध्यक्षता में सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 एवं 2020 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।



मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी विद्यालय यूनिफॉर्म और किताबों की बिक्री नहीं करेगा और न ही किसी विशेष दुकान को इसके लिए अधिकृत करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।


जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदत्त ने बताया कि फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि जिला स्तरीय समिति की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकेगी। सभी विद्यालयों को पिछले तीन वर्षों की फीस का विवरण अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह जानकारी दो दिन के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी।


बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन विद्यालयों में वैन और बसों का संचालन हो रहा है, उनके वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। कैपिटेशन फीस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी विद्यालय नियमों का पालन करें और किसी भी शिकायत पर तत्काल जांच की जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी प्रधानाचार्यों ने निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।



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