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Monday, October 25, 2021

बीएसए और लेखाधिकारी लोक अदालत में तलब

काशगंज। स्थायी लोक अदालत जनसमस्याओं के समाधान के लिए र स्वतः संज्ञान ले रही है। ऐसा ही एक व्ह मामला शिक्षा विभाग का सामने है आया है। अमर उजाला में बीते दिनों प्रकाशित न्यू पेंशन स्कीम संबंधित खबर पर अदालत ने संज्ञान लिया है। बीएसए एवं लेखाधिकारी को ६ नोटिस जारी कर तलब किया है। ने स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्ट किया है क कि यदि किसी शिक्षक को कोई ना समस्या है तो वह स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकता है।



19 अक्टूबर को अमर उजाला ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षकों की एनपीएस संबंधी समस्या को प्रकाशित किया था जिसमें स्पष्ट किया था कि पिछले 9 र माह से शिक्षकों के वेतन से स एनपीएस के तहत कटौती तो की जा 4 रही है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के तहत धनराशि नहीं पहुंच रही समाचार पर स्थायी लोक अदालत त ने सख्ती दिखाई। अदालत के न सदस्य बसंत शर्मा ने अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद को इस समस्या से अवगत कराया। इस पर अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, सदस्य बसंत शर्मा और डॉ. सपना अग्रवाल की पूर्ण पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है।


अदालत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग के लेखाधिकारी को नोटिस जारी कर सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। चेतावनी दी है कि क्यों न दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन से कटौती करते हुए पीड़ित शिक्षकों को क्षतिपूर्ति दिला दी जाए। अदालत की कार्रवाई से विभाग में खलबली है।


अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर लोक अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान 


•बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की एनपीएस संबंधी समस्या को स्थायी लोक अदालत ने संज्ञान लेते हुए बीएसए एवं लेखाधिकारी को नोटिस किया है। उनसे जवाब मांगा गया है। किसी भी शिक्षक या जनमानस को शिक्षा विभाग संबंधी कोई समस्या है तो स्थायी लोक अदालत में निशुल्क प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। - बसंत शर्मा, सदस्य स्थायी लोक अदालत



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