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Thursday, August 6, 2026

समायोजन को लेकर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ में हुई सुनवाई का सार

 समायोजन को लेकर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ में हुई सुनवाई का सार

1. बिना आपत्ति वाले शिक्षकों का समायोजन (अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और चित्रकूट)

कोर्ट ने राज्य सरकार को अनुमति दे दी है कि वे इन बिना आपत्ति वाले शिक्षकों का उसी ब्लॉक के भीतर (within the same block) समायोजन / पुनर्विलयन कर सकते हैं।

यदि इस प्रक्रिया में कोई व्यावहारिक समस्या आती है, तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है।

2. लखनऊ ग्रामीण और अन्य 4 जिलों के लिए समय

राज्य सरकार ने लखनऊ ग्रामीण (Lucknow Rural) क्षेत्र के स्कूलों की सूची और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर तथा फतेहपुर जिले के प्रोफॉर्मा - 02 (Proforma-02) को अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

कोर्ट ने सरकार को 3 दिन का समय दिया है। साथ ही यह निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षकों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए उचित समय दिया जाए। इन जिलों / क्षेत्रों के मामलों पर सबसे अंत में विचार किया जाएगा।

3. प्रतिदिन सुनवाई (Day to Day Hearing)

राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि मामले की सुनवाई प्रतिदिन (day to day) की जाए, ताकि जिन अन्य जिलों में शिक्षकों ने आपत्ति नहीं जताई है, उनके समायोजन की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा सके।

अगली समायोजन पर तारीख

इस मामले की अगली सुनवाई: 07 अगस्त 2026, दोपहर 02:00 बजे नए (fresh) मामले के रूप में होगी।

निष्कर्ष :

जिन शिक्षक साथियों ने आपत्ति दर्ज नहीं की है, उनका उनके ही ब्लॉक के भीतर समायोजन करने का रास्ता साफ हो गया है।

बाकी जिलों और आपत्तियों वाले मामलों पर 3 दिन में सूची अपलोड कर शिक्षकों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा, और कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई रोजाना करेगी।

आपका शिक्षक साथी आनंद प्रताप सिंह संपर्क सूत्र.. 9793311007



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