Primary Ka Master Latest Updates👇

Friday, October 8, 2021

हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में अधिक अंक पाने के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने पर बेसिक शिक्षा सचिव को किया तलब

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद नियुक्त नहीं दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। 


सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को हाजिर होने का निर्देश दिया है। पूछा है कि चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले याची को पद नहीं है कहकर नियुक्त करने से इन्कार कैसे किया जा सकता है? अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बिसाले जेहरा की याचिका पर दिया है। याची मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारक है। 15 अप्रैल, 2014 को डिग्री के आधार पर नियुक्ति से इन्कार िकया तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने बीएसए अमरोहा को नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में अधिक अंक पाने के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने पर बेसिक शिक्षा सचिव को किया तलब Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link