सोशल मीडिया पोस्ट करने पर सस्पेंड शिक्षक को राहत
सोशल मीडिया पोस्ट करने पर सस्पेंड शिक्षक को राहत
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा नेता के गलत कामों को उजागर करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सरकारी प्राइमरी स्कूल टीचर का निलंबन रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने फिरोजाबाद जिले के एका विकास खंड के प्राइमरी स्कूल भजना द्वितीय में तैनात असिस्टेंट टीचर प्रदीप प्रताप सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि किसी गलत काम, गबन या जनहित से जुड़े मामले को सामने लाना अपने आप में दुर्व्यवहार नहीं माना जा सकता। याची के अनुसार उन पर एकमात्र आरोप यह था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उदय प्रताप सिंह के बारे में कुछ पोस्ट अपलोड किए, जो फिरोजाबाद में भाजपा के जिलाध्यक्ष बताए जाते हैं।
याचिका में कहा गया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने याची को पोस्ट हटाने का निर्देश दिया लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गत चार जुलाई का निलंबन आदेश जारी किया गया।

