UP: राज्य कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, एलटीसी में 15 दिन की छुट्टी की बाध्यता खत्म
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दो अहम राहत दी हैं। वित्त विभाग ने अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के नियमों में बदलाव करते हुए 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होने की व्यवस्था खत्म कर दी है। इसके साथ ही एलटीसी के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है। वहीं, कर्मचारियों को मिलने वाली शिक्षा संबंधी सहायता के लिए पात्रता को संशोधित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की सीमा भी दोगुनी कर 600 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दी गई है।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी दोनों शासनादेशों में ये फैसले वेतन समिति-2016 की सिफारिशों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के आधार पर किए गए हैं। शासनादेश के मुताबिक, अब अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपयोग करना अनिवार्य नहीं होगा। यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे कर्मचारी बिना 15 दिन का अर्जित अवकाश लिए भी एलटीसी का लाभ ले सकेंगे।

