शिक्षकों के आवास भत्ते मे संशोधन, नए दर से होगा भुगतान
Buxar News: पेज -युवा के लिए - खुशी आवास भत्ता को लेकर डीईओ ने जारी किया पत्र शर्त पूरा करने वाले शिक्षकों को दिया जायेगा लाभ बक्सर, हमारे संवाददाता। जिले के कार्यरत शिक्षकों के आवास भत्ता को लेकर परेशानी हो रही है।
समस्या का समाधान
जिस कारण उन्हं चित आवास भत्ता नहीं मिल पारहा था जिला शिक्ाकार्यंलय सेसंशेधित करेहए नए दर पर आवास भत्ता का नियम जारी किया है। डसी आधार पर भुगतान किया जाएगा।
नए दर की जानकारी
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डीईओ ने जारी पत्र में बक्सर नगर परिषद में जो र्गिकृत शहर हे उसमेंदस प्रतिशत केदर सेआवास भत्ता मिलेगा। वहीं अवर्गीकत शहर जो डुमरांव, ब्रह्मपुर, इटाढ़ी व चौसा नगर पंचायत है। यहां कार्यरत शिक्षकों को 7.5 प्रतिशत दर से आवास भत्ता मिलेगा।
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डीईओडं ुमार कर्ण नेजारी फा मेंसपट कियाहैकि अवर्गीकृत शहरों की सीमा आठ किलोमीटर की परीधि में अवस्थित विद्यालय को मकान किराया भत्ता वर्द्धत दर 7.5 प्रतिशत देय नहीं है। डीईओ ने बताया कि विभागीय नियमानुसार आवास भत्ता की शर्त को पूरा करने वाले शिक्षकों को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर यह पत्र जारी होने के बाद शिकषकों मेंखुशी की लहरहै। कई शिक्षक इस लाभ से लंबे समय से वंचित हो रहेथे। उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। अब उन्हेंराहत मिली है। (बक्सर से नवीन पाठक)

