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Wednesday, September 23, 2026

शिक्षामित्रों मानदेय : ₹2,250 से ₹18,000 तक, रिटायरमेंट उम्र 60 या 62 वर्ष?, 27 साल में कई बड़े बदलाव


उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के मानदेय का सफर लंबे समय से चर्चा और बदलावों से जुड़ा रहा है। वर्ष 1999 में शुरू हुई शिक्षामित्र व्यवस्था से लेकर वर्ष 2026 में ₹18,000 प्रतिमाह मानदेय तक पहुंचने का यह सफर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरा है। हाल के वर्षों में मानदेय बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही और अब 2026 में शिक्षामित्रों के लिए बड़ी बढ़ोतरी लागू की गई है।


1999 से शुरू हुआ शिक्षामित्रों के मानदेय का सफर

उपलब्ध विवरण के अनुसार, शिक्षामित्र योजना की रूपरेखा वर्ष 1999 में तैयार हुई थी। शुरुआती समय में शिक्षामित्रों को नियमित वेतन के बजाय मानदेय आधारित व्यवस्था में रखा गया। इसके बाद अलग-अलग समय पर मानदेय में वृद्धि की गई। उपलब्ध विवरण में वर्ष 2001 में ₹2,250, वर्ष 2005 में ₹2,400, वर्ष 2007 में ₹3,000 और वर्ष 2011 में ₹3,500 प्रतिमाह मानदेय का उल्लेख मिलता है।

इसके बाद शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर भी बड़ा घटनाक्रम हुआ। वर्ष 2014 से 2017 के बीच सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की प्रक्रिया चली। हालांकि बाद में यह व्यवस्था न्यायिक निर्णय के कारण समाप्त हो गई और शिक्षामित्र फिर से मानदेय आधारित व्यवस्था में आ गए। इस पूरे दौर ने शिक्षामित्रों के लिए काफी उतार-चढ़ाव देखा।


यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वायरल चित्र में वर्ष 1999 से 2026 तक की पूरी समयरेखा दिखाई गई है, लेकिन उसके प्रत्येक पुराने आंकड़े और उससे जुड़े सभी प्रशासनिक निर्णयों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं की जा सकती। इसलिए पुराने वर्षों की राशि को अंतिम सरकारी रिकॉर्ड मानने के बजाय उपलब्ध विवरण के रूप में देखना उचित है।

2026 में ₹18,000 हुआ शिक्षामित्रों का मानदेय

वर्ष 2026 में शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। यह बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी की गई है। अप्रैल माह के मानदेय के भुगतान के लिए सरकार की ओर से ₹230 करोड़ से अधिक की धनराशि भी जारी की गई थी।


इसी फैसले में अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को भी ₹9,000 से बढ़ाकर ₹17,000 प्रतिमाह किया गया। शासनादेश के अनुसार दोनों वर्गों के लिए बढ़ा हुआ मानदेय वर्ष में 11 माह की दर से दिए जाने का उल्लेख है।


इस बढ़ोतरी से शिक्षामित्रों को पहले की तुलना में हर महीने ₹8,000 अधिक मानदेय मिलेगा। लंबे समय से मानदेय में वृद्धि की उम्मीद कर रहे शिक्षामित्रों के लिए यह बदलाव आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे नियमित वेतन के समान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षामित्रों की व्यवस्था अभी भी मानदेय आधारित है।


शिक्षामित्रों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा


मानदेय बढ़ोतरी के साथ 2026 में शिक्षामित्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय भी सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अन्य पात्र शिक्षा कर्मियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया। जनवरी 2026 में मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को मंजूरी दी थी।


इसके बाद जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई। इसके तहत पात्र शिक्षामित्रों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध अस्पतालों में ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई ।


इस तरह वर्ष 2026 शिक्षामित्रों के लिए केवल मानदेय बढ़ोतरी के कारण ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा। मानदेय और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों से जुड़े फैसले सीधे तौर पर उनके कामकाजी जीवन और परिवार की सुरक्षा से जुड़े हैं।



27 साल के सफर में कितना बदला मानदेय?

1999 से 2026 तक की यात्रा को देखें तो शिक्षामित्रों की व्यवस्था में कई बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। शुरुआती वर्षों में मानदेय काफी कम था। समय के साथ इसमें अलग-अलग चरणों में वृद्धि हुई। वर्ष 2017 के बाद फिर से मानदेय आधारित व्यवस्था बनी और 2026 में ₹18,000 प्रतिमाह की दर तय हुई।

हालांकि वायरल समयरेखा में वर्ष 1999 से 2026 के बीच कई राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसलिए पुराने वर्षों में किस निर्णय के तहत कितनी राशि तय हुई थी, इसका इस्तेमाल किसी आधिकारिक दावे के रूप में करने से पहले संबंधित शासनादेश या विभागीय अभिलेख देखना जरूरी है। खासकर सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष जैसे दावों को इस समयरेखा के आधार पर सीधे सरकारी नियम नहीं माना जाना चाहिए।


यूपी शिक्षामित्रों की रिटायरमेंट उम्र 60 या 62 वर्ष? जानिए 2026 में क्या है मौजूदा स्थिति

उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए मानदेय बढ़कर ₹18,000 होने के बाद अब उनकी सेवा अवधि और रिटायरमेंट उम्र को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खासकर 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले शिक्षामित्रों के बीच यह सवाल बना हुआ है कि क्या अब सेवा अवधि बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी। इसको लेकर कई जगहों पर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में वर्तमान नियम और 62 वर्ष की मांग के बीच अंतर समझना जरूरी है।


 


अभी शिक्षामित्रों की सेवा अवधि कितनी है?


 


वर्तमान उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवा की अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित है। 17 फरवरी 2023 के शासनादेश के अनुसार शिक्षामित्र की संविदा आधारित सेवाएं 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन स्वतः समाप्त मानी जाती हैं। इसके बाद संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाता।


 


यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। शिक्षामित्रों के मामले में इसे नियमित सरकारी कर्मचारियों वाली सेवानिवृत्ति के बजाय संविदा सेवा समाप्त होने की अधिकतम आयु कहना अधिक सटीक है। यानी 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर उनकी शिक्षामित्र के रूप में संविदा सेवा समाप्त होती है।


 


62 वर्ष करने पर 2026 में क्या हुआ?


 


वर्ष 2026 में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ने के बाद उनकी सेवा अवधि को भी 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर शासन स्तर पर विचार की प्रक्रिया सामने आई। मई 2026 में कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगे जाने की खबर सामने आई थी।


 


हालांकि रिपोर्ट मांगा जाना अपने आप में 62 वर्ष की आयु लागू होने का आदेश नहीं है। यही अंतर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी खबर या सोशल मीडिया पोस्ट में केवल यह लिखा है कि शिक्षामित्रों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष कर दी गई, तो इसे लागू नियम मानना सही नहीं होगा।


 


सितंबर 2026 में भी शिक्षामित्र संगठन 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष सेवाकाल करने की मांग कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 62 वर्ष की आयु अभी लागू व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसे लागू करने की मांग लगातार जारी है।


 


नियमित शिक्षकों और शिक्षामित्रों की आयु में अंतर


 


कई बार शिक्षामित्रों की 60 वर्ष की आयु को लेकर भ्रम इसलिए भी होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नियमित परिषदीय शिक्षकों की अधिवार्षिता आयु 62 वर्ष है। लेकिन शिक्षामित्रों की नियुक्ति और सेवा व्यवस्था अलग है।


 


शिक्षामित्र संविदा के आधार पर कार्य करते हैं। इसलिए नियमित शिक्षकों के लिए लागू 62 वर्ष की अधिवार्षिता आयु को शिक्षामित्रों पर अपने आप लागू नहीं माना जा सकता। शिक्षामित्रों के लिए संविदा सेवा की अधिकतम आयु अलग से निर्धारित की गई है।


 


2026 में शिक्षामित्रों के लिए सबसे बड़ा बदलाव


 


वर्ष 2026 में शिक्षामित्रों के लिए सबसे स्पष्ट बदलाव मानदेय में वृद्धि है। शिक्षामित्रों का मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रतिमाह किया गया है। बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी की गई है।


 

वहीं 62 वर्ष की सेवा अवधि का विषय अभी मांग और शासन स्तर पर विचार की स्थिति में है। इसलिए शिक्षामित्रों को 62 वर्ष की उम्र तक सेवा जारी रहने की बात को अभी अंतिम सरकारी निर्णय नहीं मानना चाहिए।


जब तक इस संबंध में नया स्पष्ट शासनादेश जारी नहीं होता, 60 वर्ष की मौजूदा संविदा आयु सीमा ही आधार मानी जाएगी।




शिक्षामित्रों मानदेय : ₹2,250 से ₹18,000 तक, रिटायरमेंट उम्र 60 या 62 वर्ष?, 27 साल में कई बड़े बदलाव Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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