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Tuesday, September 1, 2026

प्लास्टिक नोट के लिए रिजर्व बैंक ने सुरक्षा से जुड़ी शर्तें रखी, इनका पालन जरूरी

प्लास्टिक नोट के लिए रिजर्व बैंक ने सुरक्षा से जुड़ी शर्तें रखी, इनका पालन जरूरी

आरबीआई ने 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक के नोट छापने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर जारी किया है, जिसमें दो विदेशी और एक भारतीय कंपनी ने बोली जमा की है।






पॉलीमर नोटों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए आरबीआई ने सुरक्षा से जुड़ी कई शर्तें रखी हैं। आरबीआई के मुताबिक, शुरुआती जरूरत के तौर पर करीब 68,000 रीम पॉलीमर सब्सट्रेट की मांग बताई गई है। एक रीम में पॉलीमर फिल्म की 500 शीट होंगी। बोली लगाने वाली कंपनियों को अपने पॉलीमर सब्सट्रेट के नमूने भी देने होंगे। इन नमूनों की देश के अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में जांच की जाएगी। उसके बाद कंपनियों को आगे की अंतिम निविदा प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।


इनका पालन जरूरी


1. बोली लगाने वाली कंपनियों को यह प्रमाणित करना होगा कि भारत में उनका कारोबार और संचालन चीन और पाकिस्तान में उनके संचालन से पूरी तरह अलग रहेगा।




2. कंपनियों को यह भी प्रमाण देना होगा कि नोट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉलीमर शीट में जानवरों की चर्बी या उसका डीएनए नहीं होगा।




3. यह शर्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ देशों में बैंक नोटों में पशु-आधारित सामग्री के इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आ चुके हैं।



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