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Wednesday, October 6, 2021

माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ द्वारा शिक्षिका का वेतन 'ब्याज' सहित बहाली का आदेश!

 


...विदित हो उक्त शिक्षिका का वेतन माह अक्टूबर 2017 व 30-12-2017 (एक दिन) वेतन बिना किसी विभागीय नोटिस के तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी फरमानों के चलते बी एस ए द्वारा रोक दिया गया था, शिक्षिका द्वारा कई बार उक्त तिथियों का वेतन बहाल करने हेतु पत्राचार द्वारा विभागीय आग्रह भी किया गया फिर भी विभाग के कानों में जूं तक नही रेंगा क्योंकि इस विभाग ने बाबुओं व अन्य कर्ता धर्ता लोगो के सहारे शिक्षकों का उत्पीड़न ही प्रमुख पेशा समझ रखा है।


...तब शिक्षिका ने ब्याज सहित भुगतान की मांग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, माननीय न्यायालय ने विभाग को खरी खोटी सुनाते हुए शिक्षिका की प्रार्थना स्वीकार कर 2 माह के भीतर 'एकॉर्डिंग टू ला' वेतन बहाल करने का सख्त आदेश दिया है।


उ0प्र0..टेट मोर्चा जिलाध्यक्ष अवनीश यादव व उपाध्यक्ष योगेंद्र यादव नें,

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय का यह आदेश शिक्षकों पर हो रही असंवैधानिक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों में लगाम लगाने के साथ साथ वैधानिकता हेतु

'मील का पत्थर' साबित होगा।



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